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ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट एक विवादित वीडियो कंटेंट से संबंधित है।
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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्रभावशाली यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई विकास सांकरित्यायन उर्फ विकास पांडे द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर की गई है।
अदालत के आदेश के अनुसार, मामला 'BJP IT Cell Part 2' शीर्षक के एक विवादित वीडियो से जुड़ा है। राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह कंटेंट प्रकाशित किया था, जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने मानहानि का आरोप लगाया है।
जमानती वारंट का अर्थ है कि ध्रुव राठी को अदालत के समक्ष पेश होना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा यदि वे निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित हों। यह कदम कोर्ट द्वारा शिकायतकर्ता के दावों की प्रारंभिक जांच के बाद उठाया गया है।
भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के मामलों में कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत की सुनवाई पर निर्भर करेगी।