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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर तुरंत हटाने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को एक महिला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉर्फ्ड की गई अभद्र तस्वीर तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने और मामले में संवेदनशीलता दिखाने का भी निर्देश दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने शुक्रवार को कहा कि यह मामला केवल एक महिला का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का भी है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि दिल्ली पुलिस इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाती है तो अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि वह संवेदनशील बने।
हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, अशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है। महिला के आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने उसकी मॉर्फ्ड और अभद्र तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ प्रसारित की हैं।
अदालत ने पुलिस को महिला को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। महिला ने अदालत को बताया कि उसे जान से संबंधित खतरे की धमकियां मिल रही हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।