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दिल्ली अदालत ने यासीन मलिक समेत सात आरोपियों पर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया
दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक, इंजीनियर राशिद और पांच अन्य आरोपियों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमे का आदेश दिया है। अदालत ने मानी कि सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में मजबूत संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
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दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद वित्तपोषण के मामले में सात आरोपियों के विरुद्ध औपचारिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में पृथक अलगववादी नेता यासीन मलिक और जम्मू-कश्मीर के राजनेता इंजीनियर राशिद सहित प्रमुख आरोपी शामिल हैं।
अदालत ने सितंबर में यह निर्धारित किया था कि सभी आरोपियों के विरुद्ध धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपराध का मामला बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री और मजबूत संदेह पैदा हुआ है। अदालत ने इसी आधार पर मुकदमे की आगे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादी संगठनों को धन प्रदान करने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया है। जांच के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न देशों से विदेशी मुद्रा लेनदेन और अवैध संचालन का संकेत मिलने का दावा किया है।
अदालत द्वारा यह निर्णय वर्तमान राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुकदमे की प्रक्रिया अब तहसील अदालत में आगे बढ़ेगी, जहां सभी साक्ष्य परीक्षित किए जाएंगे और आरोपियों को बचाव का मौका दिया जाएगा।