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दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता नताशा नारवाल को ब्रिटेन यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगा षड्यंत्र मामले में आरोपी कार्यकर्ता नताशा नारवाल को नवंबर से दिसंबर तक ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है। यह यात्रा अकादमिक कार्य के उद्देश्य से होगी।

LSN India · 16 October 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता नताशा नारवाल को ब्रिटेन यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नताशा नारवाल को 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। नारवाल 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित षड्यंत्र के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने उन्हें अकादमिक कार्य के सिलसिले में इस यात्रा की छूट दी है।

यह निर्णय नताशा नारवाल की विदेश यात्रा के लिए दायर आवेदन पर विचार करने के बाद दिया गया है। अदालत ने पाया कि प्रस्तावित यात्रा का उद्देश्य शैक्षणिक है और इसमें न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। नारवाल को यात्रा के दौरान अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए थे। नताशा नारवाल इन मामलों में शामिल प्रमुख आरोपियों में से एक हैं। इस यात्रा की अनुमति देते हुए अदालत ने विभिन्न शर्तें भी निर्धारित की हैं।

हाईकोर्ट का यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा की सुविधा देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। नारवाल को निर्धारित अवधि में भारत लौटना होगा और सभी कानूनी बाध्यताओं का पालन करना होगा।