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दिल्ली कोर्ट ने अमेरिकी नागरिक और यूक्रेनी नागरिकों को देश लौटने की अनुमति दी
दिल्ली की अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट जमानत दी है। तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रहे ये सभी नागरिक अब अपने घर लौट जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर गए हैं।
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दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए के एक मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को अपने-अपने देशों को लौटने की अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने इन सभी को डिफॉल्ट जमानत दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया है।
ये सातों नागरिक वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
यह फैसला उस समय आया है जब भारतीय और विदेशी नागरिकों के बीच कानूनी मामलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समन्वय की जरूरत बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा दर्ज किए गए इस मामले में अदालत का यह कदम कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा।
जमानत की शर्तों के तहत ये नागरिक अपने देशों को लौट सकेंगे, हालांकि उन्हें कानूनी कार्यवाही में किसी भी आवश्यकता के समय भारत लौटने के लिए बाध्य किया जा सकता है।