Politics · India Bureau
सोनिया गांधी के चुनावी रोल मामले में दिल्ली अदालत ने 21 सितंबर तक फैसले को स्थगित किया
दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी के नाम को लेकर चुनावी सूची में शामिल किए जाने के आरोप की जांच से इनकार करने वाले सितंबर 11 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसले को 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
LSN India ·

दिल्ली की विशेष अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने पुनरीक्षण याचिका पर अपना फैसला 21 सितंबर तक स्थगित कर दिया।
मामले में सोनिया गांधी की ओर से दायर जवाब में उनके वकीलों ने तर्क दिया कि यह शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और बाहरी कारणों से दायर की गई है। वकीलों का तर्क है कि पूरी कार्रवाही विरोधाभासी उद्देश्यों से की जा रही है।
मामले में पहली सुनवाई में मैजिस्ट्रेट की अदालत ने रौज एवेन्यू कोर्ट की केंद्रीय दिल्ली बार एसोसिएशन के उप-अध्यक्ष वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई शिकायत को खारिज कर दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले चुनावी सूची में शामिल किया गया था।
विशेष अदालत की आने वाली सुनवाई इस मामले का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव होगी जहां पुनरीक्षण याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।