LSN News › India

World · India Bureau

दिल्ली पीजी हादसे में संचालक को अग्रिम जमानत नहीं मिली

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में पीजी संचालक को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। घायल छात्र के बयान समेत जमा किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला लिया है।

LSN India · 10 September 2026

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई इमारत ढहने की घटना में पीजी संचालक त्यागी को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) नहीं दी गई है। अदालत ने इस मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

जज ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों और उसके खिलाफ दाखिल सबूतों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है। इन सबूतों में घटना में घायल एक छात्र का बयान भी शामिल है, जिसमें इमारत की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

पीजी संचालक को लेकर दायर मामले में अदालत के इस फैसले के बाद कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ने की संभावना है। इमारत के ढहने से जुड़ी पूरी घटना की जांच चल रही है और अधिकारी दोषियों की पहचान करने में लगे हुए हैं।

इस तरह की घटनाएं किराए की आवासीय इमारतों की सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। दिल्ली प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक सख्त निगरानी और नियमितता की आवश्यकता है।