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दिल्ली रेस क्लब को बेदखली से राहत नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की अर्जी
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब की अस्थायी राहत के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने क्लब को बेदखली से बचाने के लिए स्टे ऑर्डर देने से इनकार किया है।
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली रेस क्लब की अंतरिम राहत की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने क्लब को बेदखली की कार्रवाई से सुरक्षा देने के लिए कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया।
क्लब द्वारा दायर की गई अर्जी में बेदखली की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया और मामले की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया।
यह निर्णय क्लब के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जो संपत्ति विवाद में उलझा हुआ है। कोर्ट का यह आदेश क्लब की कानूनी लड़ाई को मुश्किल बना सकता है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख अभी तय नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आने वाले समय में क्लब की स्थिति को और जटिल बना सकता है।