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दिल्ली कोर्ट ने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके को 50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा किया
चुनावी धांधली के खिलाफ प्रदर्शन मार्च से एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके को दिल्ली की अदालत ने 50 हजार रुपये की शांति बांड पर रिहा कर दिया है।
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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सिटिजन्स जस्टिस पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख नेता अभिजीत दीपके को 50 हजार रुपये की शांति बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। दीपके को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी तब की गई थी जब दीपके और उनके समर्थक देश में कथित चुनावी धांधली और अनियमितताओं के विरुद्ध एक विरोध मार्च आयोजित करने की तैयारी कर रहे थे। अदालत ने निर्धारित शांति बांड की शर्तों पर उन्हें रिहा किया।
सीजेपी ने हाल के महीनों में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करने वाले कई सार्वजनिक अभियान चलाए हैं। पार्टी का तर्क है कि विभिन्न स्तरों पर चुनावों में व्यवस्थागत खामियां और संभावित धांधली की घटनाएं देखी गई हैं।
दीपके की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने यह मानते हुए संतोष व्यक्त किया है कि यह अदालत द्वारा उनके अधिकारों की मान्यता है। हालांकि, पार्टी अपने सामाजिक न्याय आंदोलन को जारी रखने का संकल्प दिखा रही है।