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सौरभ चंद्रकर के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सौरभ चंद्रकर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में विशेष अदालत के सामने पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग की है। दिल्ली की अदालत ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर ट्रांजिट रिमांड की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सीबीआई ने आरोपी सौरभ चंद्रकर को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित विशेष अदालत के सामने पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी।
ट्रांजिट रिमांड का आदेश मिलने से सीबीआई को आरोपी को एक अदालत से दूसरी अदालत तक ले जाने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। इस दौरान जांच एजेंसी आरोपी से पूछताछ भी कर सकती है।
कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि सीबीआई को आरोपी की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की जाएगी या नहीं। यह मामला गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार किया है।
सीबीआई की याचिका के बाद आरोपी पक्ष ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए होंगे। अदालत दोनों पक्षों की दलीलों का मूल्यांकन करके अपना निर्णय जारी करेगी।