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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड बुल के खिलाफ FSSAI के आदेश को रद्द किया

न्यायमूर्ति अमित महाजन की बेंच ने FSSAI को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है और कंपनी को सुनवाई का मौका देने को कहा है।

LSN India · 30 September 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड बुल के खिलाफ FSSAI के आदेश को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'एनर्जी ड्रिंक' लेबलिंग को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा रेड बुल के विरुद्ध पारित आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने FSSAI को निर्देशित किया है कि वह पुनः से इस मामले पर विचार करे और कंपनी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दे।

हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से संकेत मिलता है कि FSSAI द्वारा जारी आदेश में प्रक्रियागत कमियां थीं। न्यायालय ने माना है कि कंपनी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए बिना कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं है।

यह मामला भारत में एनर्जी ड्रिंक्स की नियामक व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। FSSAI विभिन्न ब्रांडों की पैकेजिंग और विज्ञापन संबंधी नियमों को लागू करने में सक्रिय रहा है।

न्यायालय के आदेश के बाद अब FSSAI को रेड बुल के साथ विस्तृत सुनवाई प्रक्रिया अपनानी होगी। इस बीच, कंपनी अपने उत्पाद की पैकेजिंग और मार्केटिंग संबंधी मुद्दों पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगी।