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दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राजत शर्मा के व्यक्तिगत अधिकारों की की सुरक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिया टीवी के चेयरमैन और संपादक राजत शर्मा के व्यक्तिगत और प्रचार संबंधी अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया खातों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने गहरी नकली वीडियो सहित उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने वाली सामग्री को हटाने का आदेश दिया है।

LSN India · 12 September 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राजत शर्मा के व्यक्तिगत अधिकारों की की सुरक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस ज्योति सिंह ने 24 अगस्त को पारित अपने अंतिम फैसले में राजत शर्मा की याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट ने फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद कई खातों को शर्मा के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने का आदेश दिया है।

जस्टिस सिंह के निर्देश में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. और गूगल एलएलसी को कहा गया है कि वे राजत शर्मा के नाम, समानता, चित्र, आवाज, फोटो, वीडियो या किसी अन्य व्यक्तिगत पहलू का सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग, हड़पना या शोषण करने वाली किसी भी सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करें। कोर्ट ने यह भी निर्दिष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस तरह की शिकायतों की स्वीकृति 24 घंटे के भीतर देनी होगी और 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी।

शर्मा की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वह एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और भारतीय मीडिया जगत में उनकी उपस्थिति प्रमुख है। इस मामले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाई गई गहरी नकली वीडियो के माध्यम से उनके व्यक्तिगत अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। न्यायालय के इस फैसले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ऐसी नकली और भ्रामक सामग्री के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाता है।