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दिल्ली में दवा विक्रेताओं को भ्रामक छूट विज्ञापन बंद करने का निर्देश
दिल्ली के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने फार्मेसियों को 80% तक की भ्रामक दवा छूट का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकृत मूल्य से नीचे सच्ची बिक्री कानूनी रहेगी, लेकिन छूट पारदर्शी होनी चाहिए।
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दिल्ली के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने फार्मेसियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए भ्रामक छूट विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। विभाग के निर्देश के अनुसार, फार्मेसियां 80% तक की छूट का दावा करके ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकतीं। यह कदम दवा उद्योग में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अधिकृत मूल्य (एमआरपी) से नीचे दवाओं की वास्तविक बिक्री पूरी तरह से कानूनी है। हालांकि, ऐसी किसी भी बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। फार्मेसियों को ग्राहकों को सटीक और सत्यापनीय जानकारी प्रदान करनी होगी।
इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाना है। दवा बाजार में ऐसी प्रथाएं न केवल ग्राहकों को धोखा देती हैं, बल्कि फार्मेसी उद्योग में अनुचित प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न करती हैं। विभाग के अनुसार, फार्मेसियों को अपने विज्ञापन में केवल यथार्थवादी और प्रमाणित जानकारी ही दर्शानी चाहिए।
विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन न करने वाली फार्मेसियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे दवा खरीदते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध छूट के दावे की तुरंत रिपोर्ट करें।