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नोटिस मतलब हटाना नहीं: दिल्ली निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना अनिवार्य है। इसके बिना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

LSN India · 22 September 2026

दिल्ली निर्वाचन आयोग ने हालिया विवाद के बीच स्पष्ट किया है कि महज किसी को नोटिस भेजना किसी मतदाता को मतदाता सूची से हटाने का समान नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि किसी भी नाम को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

आयोग के अनुसार, किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाए जाने से पहले उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। केवल इसके बाद ही कोई विस्तृत और न्यायिक आदेश जारी किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध अपील की गुंजाइश भी रहती है।

यह स्पष्टीकरण इस बात पर जोर देता है कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की कार्रवाई पारदर्शी और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही की जानी चाहिए। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक मतदाता को अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा मौका मिले।