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दिल्ली में संपत्ति कर माफी योजना का विस्तार, 31 दिसंबर तक आवेदन
सुनियो 2.0 योजना के तहत दिल्ली के संपत्ति मालिकों को छह वित्तीय वर्षों के लिए कर का भुगतान करने पर ब्याज, जुर्माना और पुरानी बकाया राशि पर 100 प्रतिशत माफी मिलेगी। यह सुविधा 31 दिसंबर तक उपलब्ध है।
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दिल्ली के नागरिकों के लिए संपत्ति कर माफी योजना का समय सीमा अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र आवेदनकर्ता पिछली बकाया राशि पर काफी राहत पा सकते हैं। सुनियो 2.0 योजना के नियमों के अनुसार, आवेदनकर्ताओं को लगातार छह वित्तीय वर्षों के लिए संपत्ति कर का नियमित भुगतान करना होगा। इस शर्त को पूरा करने वाले आवेदनकर्ताओं को ब्याज, जुर्माना और पुरानी देनदारियों पर संपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था उन संपत्ति मालिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके खाते में लंबे समय से कर की बकाया राशि जमा है। दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, पात्र नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने संपत्ति के रिकॉर्ड और कर संबंधी दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ताओं को निर्धारित तारीख से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में अपना आवेदन जमा करना होगा।