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दिल्ली में नए ट्रैफिक चालान नियम पर अस्थायी रोक लगी
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कानूनी विशेषज्ञों की चिंताओं के मद्देनजर नए चालान प्रणाली में संशोधन किया है। अदालत में अपील से पहले 50 प्रतिशत जुर्माना जमा करने की अनिवार्य शर्त को स्थगित कर दिया गया है।
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दिल्ली सरकार ने नई ट्रैफिक चालान प्रणाली के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने घोषणा की कि वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से विचार किया गया है और इसके आलोक में नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण संशोधन के तहत, चालान को चुनौती देने वाले नागरिकों को अदालत में अपील दर्ज करने से पहले 50 प्रतिशत जुर्माना राशि जमा करने की अनिवार्य शर्त को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय आम नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सुलभ बनाने और न्यायिक प्रणाली तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी रोक नई प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकार ट्रैफिक नियमों को लागू करते समय नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद नए नियमों का अंतिम संस्करण जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, मौजूदा चालान प्रणाली के अन्य पहलुओं पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि वह पारदर्शी और न्यायसंगत हो।