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दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास और अशुतोष रंका को लगाई फटकार
भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं सौरव दास और अशुतोष रंका ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका वापस ली। अदालत ने उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के संबंध में सुनवाई के दौरान कड़ी आलोचना की।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के नेताओं सौरव दास और अशुतोष रंका को कानून का पालन करने की गंभीर चेतावनी दी। अदालत ने उस समय नकारात्मक टिप्पणी की जब दोनों अधिकारियों ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश के विरुद्ध अपनी याचिका वापस लेने का निर्णय किया।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बैरिकेड्स का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के नियमों का सम्मान करना चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी इस संदर्भ में आई कि मामले में विदेश में तोड़फोड़ की घटनाओं का संदर्भ दिया गया था।
दास और रंका को लेकर दायर मामले में न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे कानून का कड़ाई से पालन करें।
यह मामला सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में कोर्ट की सतर्कता को दर्शाता है। हाईकोर्ट का यह रुख यह संदेश देता है कि सभी नागरिकों और संगठनों को वैध कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।