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दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ वकीलों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेने से मना कर दिया है। वकीलों ने एसीपी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का हवाला दिया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों को धमकाने के संबंध में पेश की गई याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।
यह निर्णय उस समय आया जब वकीलों की ओर से अदालत के समक्ष एसीपी की कथित टिप्पणियों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एसीपी की ओर से वकीलों को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने वकीलों को विभिन्न अपमानजनक शब्दों से संबोधित किए जाने का भी उल्लेख किया था।
वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एसीपी की ओर से की गई कथित टिप्पणियों में हिंसा का संकेत भी निहित था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस तरह की व्यवहार वकीलों के कानूनी अधिकारों और व्यावसायिक गरिमा पर हमला है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वकील अपनी शिकायत के लिए किसी अन्य विधिक मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं।