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दिल्ली हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट मामले में पत्रकार के खिलाफ जांच रोकने से इनकार किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज किया।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण (एससी/एसटी) अधिनियम के अंतर्गत चलाई जा रही जांच को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) द्वारा दायर इस याचिका में जांच प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच की प्रक्रिया को सामान्य तरीके से आगे बढ़ने दिया जाएगा और किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस मामले में एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। पत्रकार की ओर से की गई दलीलों पर कोर्ट ने विचार किया लेकिन जांच को रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाए।
यह फैसला संवेदनशील कानूनों से संबंधित मामलों में न्यायिक सावधानी का एक उदाहरण है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी पक्षों को कानून के तहत न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।