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दिल्ली हाईकोर्ट ने PAN-आधार से GST धोखाधड़ी रोकने के उपाय मांगे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने GST पंजीकरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार से कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की है। अदालत ने चेहरे की पहचान, वीडियो सत्यापन और रीयल-टाइम अलर्ट जैसी व्यवस्थाओं का सुझाव दिया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने GST नेटवर्क और कर विभाग से PAN और आधार डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नकली GST पंजीकरण न केवल कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि व्यवसायिक समुदाय के लिए भी गंभीर समस्या बनी हुई है।
न्यायालय ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला का सुझाव दिया है। इनमें GST पंजीकरण के दौरान आवेदक का चेहरा पहचान तकनीक के माध्यम से सत्यापन, वीडियो आधारित सत्यापन प्रक्रिया और जब भी किसी PAN या आधार नंबर का उपयोग नया पंजीकरण के लिए किया जाए तो तुरंत सतर्कता प्रणाली शामिल है।
अदालत ने माना कि ये तकनीकी समाधान वर्तमान डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ कार्यान्वित किए जा सकते हैं। न्यायालय की ओर से जारी निर्देश के बाद सरकारी एजेंसियों को इन उपायों को लागू करने की समय सीमा तय करनी होगी।
इस कदम से नियमित कर दाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर धोखाधड़ी संबंधित मामलों में फंसाया जा रहा है। GST प्रशासन के लिए यह निर्णय प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।