LSN News › India

Politics · India Bureau

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की शांति बंधन याचिका खारिज की

छात्र नेता नेहा बोरा की पुलिस नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, न्यायाधीश ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

LSN India · 23 October 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की शांति बंधन याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को छात्र नेता नेहा बोरा की शांति बंधन (पीस बॉन्ड) संबंधी पुलिस नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। बोरा ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत में अपील की थी और दावा किया था कि यह कार्यवाही अनुचित और तकनीकी रूप से खामियों से भरी है।

न्यायाधीश की ओर से यह निर्णय आने के बाद भी मामले में एक सकारात्मक पहलू सामने आया है। अदालत ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) को मुख्य निर्देश दिया है कि वह आने वाली कार्यवाही में नेहा बोरा को सभी प्रासंगिक सामग्री और दस्तावेज उपलब्ध कराए। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्यायसंगत हो।

शांति बंधन प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता के तहत एक कानूनी व्यवस्था है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की ओर से संभावित गड़बड़ी रोकने के लिए किया जाता है। पुलिस द्वारा बोरा को दिया गया नोटिस इसी प्रावधान के तहत जारी किया गया था। बोरा को अब विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बहस प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जहां उन्हें सभी साक्ष्य और दस्तावेजों तक पहुंच होगी।