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दिल्ली हाईकोर्ट ने बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध को स्थगित करने से किया इनकार
दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना के तहत लागू किए गए प्रतिबंध रविवार से प्रभावी हो गए हैं। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बाहरी बीएस-VI वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल स्थगित करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है।
यह प्रतिबंध दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना का हिस्सा है, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रतिबंध इस रविवार से लागू हो गए हैं और 31 जनवरी, 2027 तक बने रहेंगे।
शीतकालीन कार्य योजना के तहत, दिल्ली में आने वाले बाहरी वाहनों को सख्त उत्सर्जन मानदंडों का पालन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को कम करना है, जब हवा की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
न्यायालय की यह कार्रवाई इस मुद्दे पर चलने वाली कानूनी प्रक्रिया के बीच आई है। अदालत आने वाले सप्ताह में इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगी और तब तक मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे।