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दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने जिम्खाना क्लब बेदखली मामले से खुद को अलग किया
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रतीक जलान ने बुधवार को जिम्खाना क्लब को सफदरजंग रोड की 27.3 एकड़ जमीन से बेदखल करने के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अपने फैसले पर भरोसा नहीं कर सकते।
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न्यायाधीश जलान ने बुधवार को यह कहते हुए खुद को इस मामले से अलग कर लिया कि उन्हें इस विषय में व्यक्तिगत संबंध महसूस हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यह एक ऐसा मामला है जहां मुझे अपने निर्णय पर भरोसा नहीं है। इसमें बहुत अधिक व्यक्तिगत पहलू हैं और मैं अधिक सहज महसूस करूंगा यदि कोई और इसकी सुनवाई करे।' उन्होंने जिम्खाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को शुक्रवार को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
दिल्ली जिम्खाना क्लब के सदस्य विजय खुराना और जिम्खाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के 22 मई के आदेश के विरुद्ध अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इस आदेश में इस औपनिवेशिक काल के क्लब की स्थायी पट्टा समझौते को समाप्त किया गया है और उसे 5 जून तक भूमि खाली करने के लिए कहा गया है।
केंद्र द्वारा भूमि खाली करने की मांग 'रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने' के आधार पर की गई है। क्लब पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी में सफदरजंग रोड पर स्थित इसकी मूल्यवान संपत्ति से संबंधित है।