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सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रावास सुविधा पर सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में छात्रावास सुविधा मुहैया कराने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। यह कदम सत्य निकेतन में निजी पेइंग गेस्ट आवास के ढहने से हुई त्रासदी के बाद उठाया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह याचिका राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जखड़ द्वारा दायर की गई है।
याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सस्ते और पर्याप्त संस्थागत छात्रावास के गंभीर और दीर्घकालीन अभाव का मुद्दा उठाया गया है। इस आवेदन को 6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक इमारत के ढहने की घटना के मद्देनजर दायर किया गया है, जहां निजी पेइंग गेस्ट सुविधा संचालित थी। इस हादसे में सात लोगों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस कारिया की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से 25 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा है और इस मामले को एक समान अन्य याचिका से जोड़ा है।