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दिल्ली HC ने मेटा को महिला की नकली तस्वीरें हटाने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को 24 घंटे में हटाने के लिए मेटा को निर्देश दिया है। न्यायालय ने कई आरोपियों को नोटिस जारी किए और दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

LSN India · 25 September 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को एक महिला की नकली और आपत्तिजनक तस्वीरें 24 घंटे की अवधि में हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश साइबर क्रिमिनल जस्टिस प्रिसीडिंग्स (सीजेपी) मामले में जारी किया गया है।

न्यायालय ने सौरव दास, अभिजीत दिप्के, अशुतोष रंका और रत्ना सिंह सहित कई व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को न्यायालय में अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। यह कदम महिला की गरिमा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

इसके अलावा, न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच संबंधी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दो सप्ताह की अवधि में दाखिल करने को कहा है। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

यह मामला डिजिटल युग में महिलाओं के साथ होने वाले साइबर अपराध और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है। न्यायालय का यह निर्णय ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण संदेश देता है।