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रेड बुल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, एफएसएसएआई अपील करेगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड बुल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का आदेश रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेड बुल के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जो ऊर्जा पेय कंपनी के खिलाफ जारी किया गया था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि प्राधिकरण ने कंपनी को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कार्रवाई की थी। न्यायालय के अनुसार, इस प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण पारित आदेश वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने विधि के सिद्धांतों के अनुसार न्यायसंगत प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस फैसले के बाद एफएसएसएआई ने अपील की घोषणा कर दी है। प्राधिकरण उच्च अदालत में इस निर्णय को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। रेड बुल ने अपने उत्पाद के 'ऊर्जा पेय' लेबल को लेकर दीर्घकाल से नियामकीय मुद्दों का सामना कर रहा है।
यह मामला भारत में पेय पदार्थों के विनियमन और लेबलिंग मानकों को लेकर चल रहे विवादों का हिस्सा है। खाद्य सुरक्षा विभाग और निर्माताओं के बीच उत्पाद वर्गीकरण को लेकर असहमति बनी हुई है।