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दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक की अनुपस्थिति पर जेल से रिपोर्ट मांगी
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनकी गैर-हाजिरी के बारे में जानकारी मांगी है। मलिक आतंकवाद के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के अध्यक्ष यासीन मलिक की एक आतंकवाद संबंधी मामले में कोर्ट में अनुपस्थिति को लेकर गंभीर नोटिस लिया है। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से यह स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि मलिक कोर्ट की कार्यवाही में क्यों पेश नहीं हो सके।
मलिक वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां वे आतंकवाद से संबंधित आरोपों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अदालत ने कैदी की अनुपस्थिति के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच के लिए जेल कमांडेंट को निर्देश दिए हैं।
यह कदम न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने और यह जांचने के लिए उठाया गया है कि क्या मलिक की कोर्ट अनुपस्थिति किन्हीं वैध कारणों से थी या फिर कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास था। हाईकोर्ट ने जेल से जवाब देने की समय सीमा निर्धारित की है।