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दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएनसी इनफ्राटेक पर लगाई गई बोली प्रक्रिया प्रतिबंध को स्थगित किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पीएनसी इनफ्राटेक पर लगाई गई तीन वर्ष की बोली प्रक्रिया प्रतिबंध को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस निर्णय के बाद कंपनी के शेयर में सात प्रतिशत की तेजी देखी गई है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पीएनसी इनफ्राटेक लिमिटेड पर लगाई गई तीन वर्षीय बोली प्रक्रिया प्रतिबंध को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस अंतरिम आदेश के कारण शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
एनएचएआई द्वारा लगाई गई यह प्रतिबंध कंपनी की परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के कारण लागू की गई थी। अदालत के इस अंतरिम आदेश से पीएनसी इनफ्राटेक को भविष्य की परियोजना बोलियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।
यह निर्णय कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है, जिसने शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है। अदालत अब इस मामले पर आगे की कार्यवाही के लिए तैयार है और विस्तृत सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित करेगी।
पीएनसी इनफ्राटेक भारत की प्रमुख बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनियों में से एक है, जो राजमार्ग, पुल और अन्य परिवहन परियोजनाओं में कार्य करती है। इस अंतरिम राहत से कंपनी की भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।