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बुजुर्गों को संपत्ति से बच्चों को निकालने का अधिकार: दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माता-पिता को अपनी संपत्ति से बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों को निष्कासित करने का अधिकार दिया है। यह निर्णय उपेक्षा और दुर्व्यवहार के मामलों में लागू होगा।

LSN India · 1 October 2026

बुजुर्गों को संपत्ति से बच्चों को निकालने का अधिकार: दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बुजुर्ग माता-पिता को अपनी संपत्ति से संतानों को निकालने का अधिकार प्रदान किया है। यह निर्णय उन परिस्थितियों में लागू होगा जहां बच्चे या कानूनी उत्तराधिकारी माता-पिता की देखभाल नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति के मालिक अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे निष्कासन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नियम के तहत गैर-रखरखाव और दुर्व्यवहार को निष्कासन के वैध आधार माना गया है। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जो अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में परिवार के भीतर बुजुर्गों की उपेक्षा एक बढ़ती समस्या रही है और यह निर्णय ऐसी परिस्थितियों में कानूनी राहत प्रदान करता है।

कानूनी विश्लेषकों के अनुसार, यह प्रावधान संपत्ति कानून और पारिवारिक कानून दोनों के संतुलन को दर्शाता है। निष्कासन के लिए आवेदन करने वाले माता-पिता को अदालत में गैर-रखरखाव या दुर्व्यवहार का सबूत प्रस्तुत करना होगा।