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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- एसआईआर में हटाए गए मतदाता फॉर्म 6 से दोबारा नाम दर्ज करवा सकते हैं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि जिन मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म न भरने के कारण हटाए गए थे, वे फॉर्म 6 के जरिए दोबारा पंजीकरण करवा सकते हैं। अदालत ने झूठी घोषणा की चिंताओं को खारिज कर दिया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों के लिए दरवाजे खुलवा दिए हैं। अदालत के अनुसार, जिन व्यक्तियों के नाम सारांश समीक्षा रिपोर्ट (एसआईआर) के दौरान गणना पत्र न भरने के कारण डिलीट किए गए थे, वे फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अदालत ने इस संबंध में उठाई गई चिंताओं पर विचार करते हुए फैसला दिया। निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षों द्वारा झूठी घोषणा किए जाने की संभावना को लेकर जो आशंकाएं जताई गई थीं, उन्हें न्यायालय ने खारिज कर दिया।
फॉर्म 6 भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता पंजीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आवेदन उन नागरिकों द्वारा जमा किया जा सकता है जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं या पुनः दर्ज करवाना चाहते हैं।
यह निर्णय मतदाता अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। उच्च न्यायालय का यह आदेश सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियागत कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल सके।