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दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव के बाद विजय जुलूस पर लगाई रोक
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भी छात्र नेताओं को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की चिंता में विजय रैलियों और जुलूसों पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव के तुरंत बाद विजय जुलूस निकालने की परंपरा अब इस बार थम गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव परिणामों के बाद किसी भी प्रकार की विजय रैली, जुलूस या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।
कोर्ट का निर्देश यह है कि निर्वाचित प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ढोल-नगाड़े बजाते हुए, रैली निकालते हुए या किसी अन्य समारोह का आयोजन करते हुए जनता को संबोधित नहीं करना चाहिए। यह प्रतिबंध चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
यदि कोई भी उम्मीदवार या उनके समर्थक इस निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। हर वर्ष छात्र संघ चुनाव के बाद जीतने वाली टीमें विजय जुलूस निकालती हैं, लेकिन इस बार न्यायालय की सख्ती इस परंपरा पर विराम लगा गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय छात्र चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन पर नियंत्रण के प्रयासों का हिस्सा है। अदालत का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान और इसके तुरंत बाद भी निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे।