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दिल्ली हाईकोर्ट ने तिरंगा मार्च पर प्रतिबंध से किया इनकार

दिल्ली पुलिस ने चयनित समूहों को झंडा फहराने की अनुमति दी है जबकि आम जनता से दूर रहने का आग्रह किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रस्तावित तिरंगा लहराओ विरोध प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

LSN India · 16 October 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिरंगा मार्च पर प्रतिबंध से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में तिरंगा लहराओ प्रदर्शन को रोकने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस आयोजन के लिए किए गए अवरोध के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के साथ, दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को संचालित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पुलिस प्रशासन ने केवल एक चयनित समूह को झंडा फहराने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने आम जनता से इस कार्यक्रम के दौरान दूर रहने का अनुरोध किया है। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

हाईकोर्ट का यह निर्णय नागरिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता से संबंधित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है। दिल्ली प्रशासन इस आयोजन के दौरान सुरक्षा उपायों को कड़ा करने की तैयारी कर रहा है।