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रैनिटिडीन दवा की सुरक्षा समीक्षा में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिडिटी की दवा रैनिटिडीन की सुरक्षा समीक्षा में हुई देरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि सितंबर 2019 से यह दवा सुरक्षा की दृष्टि से एक अनसुलझा मुद्दा बनी हुई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनिटिडीन दवा की सुरक्षा संबंधी समीक्षा में आई देरी के बारे में केंद्र सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा है। इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि यह दवा सितंबर 2019 से लगातार सुरक्षा की दृष्टि से एक अनुत्तरित चिंता बनी हुई है।
रैनिटिडीन को एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इतने लंबे समय तक इस दवा की सुरक्षा की जांच में देरी करना रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है।
कोर्ट का यह कदम इस बात को इंगित करता है कि न्यायिक प्रणाली इस मामले में सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर गंभीर है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को सूचित किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में देरी स्वीकार्य नहीं है।
इस याचिका पर केंद्र सरकार के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अगली सुनवाई निर्धारित की जाएगी।