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अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी डिग्री मामले में उच्च न्यायालय से झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पूर्व के फैसले में कोई खामी नहीं पाई और केजरीवाल के हस्तक्षेप के प्रयास को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

LSN India · 29 September 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने अपने निर्णय को सुरक्षित रखने के बाद इस मामले पर विचार किया था और अपने फैसले में कहा कि याचिका में कोई सार्थक आधार नहीं है।

केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका में न्यायालय के पहले के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हालांकि, पीठ ने माना कि पूर्व निर्णय में कोई त्रुटि या विसंगति नहीं है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस फैसले के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कानूनी लड़ाई इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पीएम मोदी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

न्यायालय का यह निर्णय दोनों पक्षों के लिए एक स्पष्ट संकेत है और मामले की कानूनी प्रक्रिया के आगे के स्वरूप को परिभाषित करेगा।