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दिल्ली दंगों में राजनेताओं के खिलाफ घृणा भाषण पर एफआईआर की याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंगों के दौरान राजनेताओं द्वारा दिई गई घृणा भाषण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में हुए दंगों के दौरान राजनेताओं की घृणा भाषण को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि कुछ राजनेताओं की भड़काऊ टिप्पणियों का सीधा संबंध दंगों में हिंसा भड़कने से है।
न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि इस संबंध में पहले से ही उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जस्टिस ने अपने आदेश में नोट किया कि ऐसे गंभीर आरोपों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारियों को अपना काम करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
दिल्ली में हुए दंगों को लेकर कई याचिकाएं न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इन दंगों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपनी टिप्पणियों में सावधानी बरतें। साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घृणा भाषण और भड़काऊ बयानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।