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सत्य निकेतन इमारत ढहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई को मंजूरी दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना से संबंधित जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
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मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने दिन के दौरान सुनवाई की अनुमति दे दी।
वकील ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में रविवार को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जब दो इमारतें अचानक ढह गईं। घटना स्थल पर लगभग 30 छात्र मलबे के नीचे दबे होने की आशंका थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास स्थित यह इमारत, जो एक छात्र आवासीय सुविधा प्रदान कर रही थी, मरम्मत कार्य के दौरान रविवार को ढह गई। घटना के बाद बचाव दल मलबे से लोगों को निकालने के लिए क्षेत्र में तैनात किए गए थे।
हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से इस गंभीर घटना की जांच और संबंधित मामलों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की संभावना बढ़ गई है। न्यायालय द्वारा दी गई तत्काल सुनवाई की अनुमति से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।