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दिल्ली हाई कोर्ट ने अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को पत्नी की देखभाल के लिए 7 दिन की कस्टडी पैरोल दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन को उनकी बीमार पत्नी की सेवा के लिए सात दिन की कस्टडी पैरोल प्रदान की है। यह निर्णय सिद्दीकी को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देता है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सिद्दीकी को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही पत्नी की देखभाल के लिए सात दिन की कस्टडी पैरोल मंजूर की है। इस निर्णय के माध्यम से अदालत ने मानवीय कारणों को ध्यान में रखते हुए सिद्दीकी को अपने परिवार के पास रहने की अनुमति दी है।
जुलाई में उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें तीन निर्धारित तारीखों पर कस्टडी पैरोल के आधार पर अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी।
वर्तमान आदेश में सात दिन की कस्टडी पैरोल का प्रावधान सिद्दीकी को अपनी पत्नी की चिकित्सा सहायता और व्यक्तिगत देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है।
न्यायालय के इस निर्णय से पता चलता है कि भारतीय न्यायप्रणाली न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ मानवीय परिस्थितियों को भी महत्व देती है। यह आदेश परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण जैसे संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है।