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आधार बायोमेट्रिक्स आधारित उपस्थिति आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियोजकों के लिए आधार बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के आदेश पर स्थगन दे दिया है। यह निर्णय प्राइवेसी और कार्यप्रवाह संबंधी चिंताओं के बीच आया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय राजधानी के अभियोजकों के लिए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य करने वाले आदेश पर स्थगन जारी किया है। इस निर्णय से सरकारी अभियोजन विभाग में काम कर रहे अधिकारियों को तत्काल राहत मिली है।
न्यायालय का यह कदम उन विभिन्न चिंताओं के आधार पर लिया गया है जो आधार जैसी बायोमेट्रिक प्रणालियों के उपयोग से जुड़ी हैं। अभियोजकों और कर्मचारी संगठनों की ओर से लगाई गई याचिकाओं में व्यक्तिगत गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे।
इस प्रकार की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के कार्यान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई थी। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए आदेश को रद्द होने तक के लिए स्थगित कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय देश में जैविक डेटा संरक्षण और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। अगली सुनवाई में न्यायालय इस पूरे मामले पर विस्तृत विचार करेगा।