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JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम स्थगन दे दिया है। यह कदम विश्वविद्यालय के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया है।

LSN India · 2 November 2026

JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को सेवा से हटाने के आदेश पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। न्यायालय का यह निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध प्रोफेसर द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार-विमर्श के समय आया।

प्रोफेसर अकोइजम की ओर से न्यायालय में यह तर्क दिया गया था कि बर्खास्तगी का आदेश उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया है। याचिका में विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी और प्रोफेसर की सेवा की सुरक्षा मांगी गई थी।

हाईकोर्ट का अंतरिम स्थगन आदेश तब तक के लिए जारी रहेगा जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। न्यायालय ने आगामी तारीख पर मामले की कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह निर्णय शिक्षा जगत में नियुक्त कर्मचारियों के अधिकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जाने वाले अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को लेकर कानूनी सवाल उठाता है। प्रकरण आगामी सुनवाई में विस्तार से देखा जाएगा।