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PayU और बैंकों के विवाद में RBI को मध्यस्थता के लिए कहा दिल्ली HC ने
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भुगतान प्रणाली में वर्गीकरण और शुल्क विवाद को सुलझाने के लिए RBI से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। अदालत ने 30 दिन की समयसीमा दी है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को PayU, बैंकों और वीजा के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता करने का निर्देश दिया है। यह विवाद व्यापारी वर्गीकरण और अंतरबैंक शुल्क के दावों से संबंधित है।
अदालत ने RBI से एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने को कहा है जो सभी पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकेगा। इस मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है ताकि विवाद का समाधान जल्द से जल्द हो सके।
डिजिटल भुगतान क्षेत्र में ऐसे विवाद आम हो गए हैं जहां विभिन्न हितधारकों के बीच शुल्क संरचना और व्यापारी वर्गीकरण को लेकर मतभेद रहते हैं। इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप नियामक प्राधिकरण की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
RBI को अपनी मध्यस्थता भूमिका में सभी पक्षों की चिंताओं को संतुलित तरीके से संबोधित करना होगा और एक ऐसा समाधान निकालना होगा जो भारतीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी के विकास के अनुरूप हो।