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दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान आवंटन के लिए 90 दिन की सूचना अनिवार्य की
दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान के आवंटन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सत्तारूढ़ अधिकारियों को वार्षिक आवंटन नीति तैयार करने और कम से कम 90 दिन पहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान के उपयोग संबंधी आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों को प्रतिवर्ष मैदान के आवंटन के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार करना होगा जो सभी के लिए सुलभ होगा।
हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसी भी आयोजन या संगठन को मैदान देने से कम से कम 90 दिन पहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए। इससे इच्छुक पक्षों को आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने का पर्याप्त समय मिलेगा और किसी भी आवेदन को अनुचित तरीके से अस्वीकार करने की गुंजाइश कम होगी।
अदालत ने यह भी निर्णय दिया है कि आवंटन के लिए आने वाले प्रतिस्पर्धी आवेदनों का मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित और स्पष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। इन मानदंडों को लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति या संगठन यह समझ सके कि निर्णय कैसे लिए गए हैं।
ये निर्देश रामलीला मैदान के आवंटन को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। अदालत का मानना है कि स्पष्ट प्रक्रियाएं और पारदर्शी नीतियां भविष्य में ऐसे विवादों से बचाने में मदद करेंगी।