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दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को ₹53 करोड़ की रिफंड राशि जारी करने का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फॉर्म 26बी न होने के आधार पर वोडाफोन आइडिया की 53 करोड़ रुपये की रिफंड राशि रोकने की प्रथा को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आकलन या अपील आदेश से प्राप्त रिफंड को केवल इसी कारण नहीं रोका जा सकता है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को 53 करोड़ रुपये की रिफंड राशि जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राजस्व विभाग द्वारा फॉर्म 26बी दस्तावेज न होने के कारण रिफंड को रोकने की प्रथा को असंवैधानिक माना है।
अपने निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आकलन या अपील आदेश के परिणामस्वरूप देय रिफंड राशि को विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक बाधाओं के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। अदालत का मत है कि करदाता का संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी देय रिफंड राशि समय पर प्राप्त करे।
यह निर्णय टेलीकम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इससे अन्य कंपनियों को भी इसी प्रकार की रिफंड राशि की दावेदारी करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राजस्व विभाग के लिए यह फैसला अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पुनर्मूल्यांकन करने का संकेत देता है।
वोडाफोन आइडिया की ओर से किया गया यह कानूनी प्रयास दर्शाता है कि बड़ी निगमें भी सरकारी नीतियों से संबंधित मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप लेती हैं। इस निर्णय के बाद, सरकार के संबंधित विभागों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि वे आगामी में रिफंड प्रक्रिया में किस तरह के सुधार करेंगे।