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दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉम्बे शेविंग कंपनी को विवादास्पद रेजर विज्ञापन हटाने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉम्बे शेविंग कंपनी के एक विज्ञापन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी को इसे वर्तमान रूप में प्रसारित करने से मना किया है। अदालत ने प्रस्तावित संशोधन और अस्वीकरण दोनों को खारिज कर दिया है।

LSN India · 16 September 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉम्बे शेविंग कंपनी को विवादास्पद रेजर विज्ञापन हटाने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉम्बे शेविंग कंपनी के एक रेजर विज्ञापन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने विवादास्पद विज्ञापन को तत्काल रूप से वापस लेने का आदेश दिया है।

अदालत ने कंपनी द्वारा प्रस्तावित किए गए संशोधन और अस्वीकरण दोनों को खारिज कर दिया। न्यायालय को विज्ञापन में अदालत की परिस्थिति का चित्रण करना आपत्तिजनक लगा। न्यायमूर्ति ने माना कि ऐसी व्यावसायिक सामग्री में न्यायालय के दृश्यों का उपयोग उचित नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बॉम्बे शेविंग कंपनी इस विज्ञापन को अपने वर्तमान रूप में किसी भी माध्यम पर पुनः प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी निर्दिष्ट किया कि कंपनी को इस विज्ञापन से संबंधित सभी डिजिटल और प्रिंट प्रतियां हटानी होंगी।

यह निर्णय विज्ञापन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है कि व्यावसायिक सामग्री में संवेदनशील संस्थानों के चित्रण से बचा जाना चाहिए।