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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के छह अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के छह अधिकारियों पर झूठी गवाही और जाली सबूत तैयार करने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। स्पेशल जज को चार सप्ताह में इस मामले को पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के छह वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय का यह निर्णय झूठी गवाही और अभिलेखों में हेराफेरी के आरोपों की जांच के क्रम में आया है।
न्यायालय ने स्पेशल जज को यह निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर मजिस्ट्रेट को प्रेषित करें। इस मामले की जड़ें 2002 से जुड़ी हुई हैं, जब एक राजस्व सेवा अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
आरोपों के अनुसार, सीबीआई ने 2 अगस्त 2016 को अपनी प्रतिक्रिया में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ परामर्श की प्रक्रिया बताई थी। हालांकि, मामले के सूत्रों के अनुसार मूल दस्तावेजों में इसे डीओपीटी का अंतिम निर्णय दर्शाया गया था। इस विसंगति को ही मामले की मुख्य बुनियाद बताया जा रहा है।
यह निर्णय सीबीआई की जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठाई गई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। न्यायालय का कदम संस्था की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों को कानूनी स्तर पर संबोधित करता है।