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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को पीएम मोदी की फर्जी तस्वीर तुरंत हटाने का आदेश दिया
न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह मामला केवल एक महिला का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी जुड़ा है। कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म को संदिग्ध तस्वीर को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की परिवर्तित तस्वीर तुरंत हटाने का आदेश दिया। न्यायाधीश गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला असाधारण परिस्थितियों में आया है जहां न केवल किसी महिला की गरिमा प्रभावित हुई है बल्कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद के व्यक्ति की छवि भी शामिल है।
न्यायालय ने माना कि इस तरह की परिवर्तित या मिथ्या तस्वीरें व्यक्तिगत सम्मान और राष्ट्रीय हित दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। कोर्ट ने मेटा को निर्दिष्ट किया कि विवादास्पद सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए और ऐसी सामग्री को भविष्य में रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
यह निर्णय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गलत सूचना और अपमानजनक सामग्री के प्रसार के बढ़ते मामलों के बीच आया है। न्यायालय ने जोर दिया कि डिजिटल मंच अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा सकते और उन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की जाने वाली सामग्री की निगरानी करनी चाहिए।