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महिला के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पर दिल्ली HC का कड़ा निर्देश, कार्यकर्ताओं को नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर मेटा को आपत्तिजनक तस्वीरें और वेब लिंक 24 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, CJP के कई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को एक महिला से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार, मेटा को 24 घंटे के भीतर विवादास्पद तस्वीरें और वेब लिंक अपने प्लेटफॉर्म से हटानी होगी।
इसी मामले में अदालत ने CJP (कामनवेल्थ ज्यूरिडिकल पीठ) के कार्यकर्ताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने इन व्यक्तियों को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए कहा है।
मामला जंतर-मंतर में हुए एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित बताया जा रहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि महिला की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख अभी तय की जानी बाकी है।