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जंतर मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र संगठन CJP के नेताओं को बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि विदेशों में प्रदर्शन हिंसा में बदल गए हैं, इसलिए नियंत्रण महत्वपूर्ण है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP (संभवतः छात्र संगठन) के नेताओं को सख्त सवाल-जवाबी के लिए तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब अन्य प्रदर्शन स्थल भी उपलब्ध हैं, तब क्यों विशेष रूप से जंतर मंतर पर बैरिकेड तोड़कर पहुंचा जाए। अदालत ने कहा कि जंतर मंतर से मात्र 2 किलोमीटर दूर भी विरोध प्रदर्शन के विकल्प मौजूद हैं।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा बैरिकेड केवल किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए जाते हैं। कोर्ट के अनुसार जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते हैं, तो अन्य अनियंत्रित तत्वों के आने का खतरा बढ़ जाता है, जो आंदोलन के मूल उद्देश्य से परे कार्य कर सकते हैं।
हाई कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का संदर्भ दिया, जहां छात्र आंदोलन हिंसा, आगजनी और लूटपाट में तब्दील हो गए। न्यायालय ने कहा कि भारत में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए विरोध प्रदर्शन पर कड़ा नियंत्रण आवश्यक है। कोर्ट के इस रुख से छात्र संगठनों के लिए प्रदर्शन स्थल चुनने का सवाल गंभीर हो गया है।