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दिल्ली दंगों मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में दोनों कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया है। यह फैसला दोनों के लिए हिरासत में रहने की अवधि को और लंबा करता है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों को तुरंत रिहाई की उम्मीद नहीं रह गई है।
यह पहली बार नहीं है कि दोनों कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। अब तक कई बार न्यायिक प्रक्रिया में उनकी रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा चुका है। विभिन्न अदालतों का रुख भी उनके विरुद्ध बना हुआ है।
जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही दोनों को कस्टडी में बने रहना होगा। न्यायिक प्रक्रिया अपने तय क्रम में चलती रहेगी। इस मामले में पहले भी कई बार जमानत के आवेदन को नकारा जा चुका है।
उमर खालिद और शरजील इमाम को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) सहित गंभीर आरोपों के तहत दर्ज मामले में फंसाया गया है। दोनों का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अदालत अभी तक इन दलीलों को स्वीकार नहीं कर रही है।