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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों और जामिया हिंसा की SIT जांच की याचिकाएं खारिज कीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों और 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा की विशेष जांच समिति (SIT) द्वारा जांच कराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और मनोज जैन की पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि निर्णय में दिए गए कारणों के आधार पर सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय दो भागों में विभाजित है - एक उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित है और दूसरा जामिया मिल्लिया हिंसा मामले से जुड़ा है।
उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में, अदालत याचिकाकारियों द्वारा प्रस्तुत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में विशेष जांच समिति, जांच आयोग या तथ्य-निर्धारण समिति के गठन के निर्देश, चिकित्सा उपचार, मुआवजे के प्रदान और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी।
कुछ याचिकाओं में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। विस्तृत निर्णय जल्द ही जारी किया जाएगा।