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दिल्ली हाई कोर्ट ने SpiceJet की 144.5 करोड़ जमा राशि के लिए राहत देने से किया इंकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरलाइंस कंपनी SpiceJet की याचिका खारिज कर दी है जिसमें वह मारान परिवार को 144.5 करोड़ रुपये की जमा राशि देने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहा था। न्यायालय ने संपत्ति के डीड जमा करने की बजाय नकद राशि जमा करने की शर्त को भी खारिज किया।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को SpiceJet एयरलाइंस की महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया। विमान सेवा कंपनी ने मारान परिवार को 144.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
SpiceJet की ओर से प्रस्तुत की गई एक महत्वपूर्ण दलील में कंपनी ने संपत्ति के डीड जमा करने का विकल्प प्रस्तावित किया था। कंपनी का तर्क था कि इससे न्यायालय के आदेश को पूरा किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय के न्यायाधीश ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और नकद राशि जमा करने पर जोर दिया।
यह मामला SpiceJet और मारान परिवार के बीच एक लंबे विवाद का हिस्सा है। न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट है कि अदालत कंपनी के किसी भी विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और निर्धारित समय में पूरी राशि जमा करना अनिवार्य है।